E Kshatipurti Portal | E Kshatipurti Portal Haryana | E Kshatipurti Portal apply Online | ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल status
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनकी मदद से नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज हम हरियाणा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हरियाणा सरकार द्वारा बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत दिया जायेगा और उन्हे मुआवजा प्रदान किया जायेगा। E kshatipurti Portal haryana एवं e kshatipurti Portal Status के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
E Kshatipurti Portal Haryana 2025
हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर जी ने प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को लाभ पहुंचाने एवं उन्हे मुआवजा प्रदान करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत घर की क्षति का मुआवजा, फसल का नुकसान का मुआवजा, पशुधन की क्षति का मुआवजा एवं नूह में सामूहिक हिंसा के दौरान संपत्ति के नुकसान का मुआवजा आदि प्रदान किया जायेगा।
जिन भी नागरिकों एवं परिवारों को किसी भी प्रकार की क्षति हुई है तो वो e kshatipurti Portal पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
E kshatipurti Portal के उद्देश्य
- प्रदेश के नागरिकों को किसी भी प्रकार ,की क्षति से बाहर निकलने के लिए मुआवजा प्रदान करना हैं।
- बाढ़ के दौरान हुए किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करना है।
- घर की क्षति का मुआवजा प्रदान करना है
- पशुधन की क्षति का मुआवजा प्रदान करना है।
- फसल में किसी भी प्रकार की क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करना है।
- शहरी क्षेत्रों में व्यवसायिक संपति का मुआवजा प्रदान करना है।
- नूह में सामूहिक हिंसा के दौरान हुए संपत्ति के नुकसान का मुआवजा प्रदान करना है।
Key Highlights
योजना का नाम | E Kshatipurti Portal |
राज्य | हरियाणा |
शुरू किया गया | श्री मनोहरलाल खट्टर |
Category | Haryana Government Schemes |
लाभार्थी | जिन लोगो का नुकसान हुआ है |
अंतिम तिथी | 10 March 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ekshatipurti.haryana.gov.in |
ई क्षतिपूर्ति पोर्टल में आवेदन करने के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास क्षति का प्रमाण होना चाहिए जैसे फोटो, वीडियो या पटवारी द्वारा लिखित प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक खाता होना आवश्यक है।
- Meri Fasal Mera Byora पर पंजीकरण होना अनिवार्य है
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए PPP ID होना चाहिए।
ई क्षतिपूर्ति पोर्टल में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पीपीपी आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- क्षति प्रमाण के लिए फोटो, वीडियो, अथवा प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता
- बैंक पासबुक
E kshatipurti Portal Apply Online
- सबसे पहले आवेदक को e kshatipurti Portal official website पर जाना होगा।
- उसके बाद आवेदक को अपना पीपीपी नंबर भरना होगा।
- पीपीपी आईडी भरने के बाद आवेदक के सामने आवेदन फॉर्म जायेगा।
- अब आवेदक अपना नाम, मोबाइल नंबर, और पता भर सकते हैं।
- उसके बाद आवेदक को क्षति से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करनी होगी और उससे जुड़ा कोई प्रमाण सिद्ध करना होगा।
- अब आवेदक को बैंक खाते की जानकारी प्रदान करना होगा और Submit Button पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद आवेदक के बैंक खाते में नुकसान का मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा।