मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2025: आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना
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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमे प्रदेश के नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज हम मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के बारे में बात करने जा रहे है जो किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना है। MP Krishak Byaj Mafi Yojana के अंतर्गत डिफाल्टर किसानों का कर्ज एवं किसानों का ब्याज माफ किया जायेगा। इस योजना के तहत 11 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा। Mukhyamantri Krishak Byaj Mafi Yojana Apply Online Process और कृषक ब्याज माफी योजना की पात्रता जानने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2025

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषक ब्याज माफी योजना की शुरुआत 14 मई को किया था। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 11 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 2,123 करोड़ रुपए का खर्च आएगा अर्थात 2,123 करोड़ रुपए का ब्याज प्रदेश सरकार द्वारा माफ किया जायेगा। 

जैसा की हम सभी जानते है कि फसल लोन न चुका पाने के कारण डिफाल्टर घोषित हो जाते है और वे खाद-बीज नही उठा पाते हैं इसी समस्या को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा MP Krishak Byaj Mafi Yojana की शुरुआत की गई है। इसके तहत कुल 11 लाख 19 हजार किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 रखी गई है इसलिए समय अवधि में आने वाले किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

2 लाख रुपए तक ब्याज माफ किया जायेगा

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के अंतर्गत उन्ही किसानों को शामिल किया जायेगा, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंको एवं अन्य बैंको के ऐसे किसान जिन पर 31 मार्च 2025 तक मूलधन एवं ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपए देना बाकी है एवं जो बैंको द्वारा डिफाल्टर घोषित किए जा चुके है। ऐसे किसानों को खाते में आवेदन के पश्चात राशि भेज दी जाएगी। 

Key Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 
राज्यमध्य प्रदेश
शुरू किया गयाशिवराज सिंह चौहान द्वारा 
कैटेगरीMP Government Schemes 
लाभार्थीप्रदेश के किसान
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
आवेदन शुल्कनिशुल्क
आधिकारिक वेबसाइटजल्द उपलब्ध होगी

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के उद्देश्य

  • प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित करना है।
  • फसल ऋण के कारण जो किसान डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं उन्हे सरकार द्वारा लाभ पहुंचाना है।
  • किसानों को खाद बीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  • प्रदेश के लगभग 11 लाख किसानों का ब्याज माफ करना है।

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना की पात्रता

  • आवेदक किसान मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • जो भी किसान बैंकों द्वारा डिफाल्टर घोषित कर दिए गए है उन्हे इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा।
  • जिन किसानों का ब्याज सहित लोन 2 लाख या उससे कम है उन्हे इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा।
  • जिन किसानों का लोन ब्याज सहित लोन 2 लाख से अधिक है उन्हे योजना के तहत लाभ नहीं पहुंचाया जायेगा।

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक द्वारा दिया गया डिफॉल्ट पत्र
  • पता
  • खातेदार का नाम
  • समग्र आईडी (यदि हो तो)

Mukhyamantri Krishak Byaj Mafi Yojana Apply Online

  • सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज से Mukhyamantri Krishak Byaj Mafi Yojana Application Form को डाउनलोड करना होगा।
  • आप आवेदन फॉर्म नजदीकी सहज जन सेवा केंद्र से भी प्राप्त कर सकते है।
  • उसको भरने के पश्चात आपको अपने नजदीकी केंद्रों में जमा करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म में सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म में दी गई सारी जानकारी का सत्यापन करने के पश्चात प्रदेश सरकार द्वारा ब्याज माफी की राशि बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

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